PPF Maturity News – अगर आप भी अपने पैसे को सुरक्षित और टैक्स फ्री तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF आपके लिए हमेशा से शानदार ऑप्शन रहा है। नौकरीपेशा लोगों और मिडल क्लास परिवारों में तो यह सबसे फेवरेट स्कीम मानी जाती है। गारंटी के साथ अच्छा ब्याज और टैक्स बचत का डबल फायदा, किसे नहीं चाहिए। लेकिन अब सरकार ने PPF के एक्सटेंशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जो हर निवेशक को जानना चाहिए।
पहले समझिए PPF का बेसिक फंडा
PPF अकाउंट खुलते ही 15 साल का सफर तय करना होता है। यानी 15 साल तक आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं – या तो अकाउंट बंद करके पूरा पैसा निकाल लो, या फिर अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर लो, या बिना पैसे डाले भी सिर्फ ब्याज कमाते रहो।
अब नया नियम क्या कहता है
अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आप 15 साल पूरे होने के बाद भी PPF अकाउंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 12 महीने के अंदर-अंदर बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
अगर आपने तय समय में एक्सटेंशन का फॉर्म नहीं भरा, तो आपका अकाउंट अपने आप “डिफॉल्ट मोड” में चला जाएगा। इसका मतलब है कि अकाउंट तो चलता रहेगा लेकिन आप उसमें नया पैसा नहीं डाल पाएंगे। बस जो पुराना पैसा है, उसी पर ब्याज मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको धारा 80C के तहत टैक्स में छूट भी नहीं मिलेगी।
डिफॉल्ट मोड में फंसने के नुकसान
अगर आपका अकाउंट डिफॉल्ट मोड में चला गया तो आपको ये नुकसान झेलने पड़ सकते हैं:
- नया पैसा नहीं डाल पाएंगे, यानी सेविंग का ग्रोथ रुक जाएगा
- टैक्स सेविंग का फायदा नहीं मिलेगा
- चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग का मजा कम हो जाएगा
- आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी गड़बड़ हो सकती है
तो करना क्या है
जब आपका PPF अकाउंट 15 साल पूरा कर ले, उसी साल से लेकर 12 महीनों के अंदर फॉर्म H भरकर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए। इससे आप अपना अकाउंट अगले 5 साल तक एक्सटेंड कर पाएंगे और नए पैसे डालते रहेंगे।
दो तरीके से कर सकते हैं एक्सटेंशन
- निवेश के साथ एक्सटेंशन – यानी आप आगे भी हर साल पैसे डाल सकते हैं और टैक्स में छूट भी लेते रहेंगे
- बिना निवेश के एक्सटेंशन – यानी बस पुराने पैसे पर ब्याज लेते रहेंगे, कोई नया निवेश नहीं करेंगे
लेकिन फर्क इतना है कि बिना निवेश वाले एक्सटेंशन के लिए भी आपको फॉर्म भरना जरूरी है, वरना वो डिफॉल्ट मोड में गिन लिया जाएगा।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- फॉर्म H (पूरा भरा हुआ)
- PPF पासबुक की कॉपी
- आधार या पैन कार्ड की कॉपी
- एक फोटो
समय पर एक्सटेंशन का फायदा
अगर आप सही समय पर एक्सटेंशन करवा लेते हैं, तो आपको कई फायदे मिलते हैं:
- हर साल 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बचत
- सरकारी गारंटी के साथ सेफ और बढ़िया रिटर्न
- कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा
- आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती रहेगी
- पांच साल पूरे होने के बाद फिर से एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा
अगर खास परिस्थितियां आ जाएं तो
अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए, तो नॉमिनी खाता बंद कर सकता है या जारी भी रख सकता है। अगर खाता धारक एनआरआई बन जाए तो वह नया खाता नहीं खोल सकता, लेकिन पुराना खाता मैच्योरिटी तक चला सकता है।
डिफॉल्ट मोड से बचने के आसान टिप्स
- अपने PPF अकाउंट की मैच्योरिटी डेट कहीं नोट कर लें
- फोन में रिमाइंडर लगा लें
- बैंक या पोस्ट ऑफिस से समय-समय पर अकाउंट स्टेटस चेक करते रहें
- सालाना अपने सभी निवेशों की रिव्यू करते वक्त PPF को भी देख लें
PPF एक शानदार दीर्घकालिक निवेश विकल्प है, लेकिन अब नए नियमों के तहत थोड़ा सतर्क रहना जरूरी हो गया है। अगर सही समय पर एक्सटेंशन कर लिया जाए तो आपके पैसे भी बढ़ते रहेंगे और टैक्स बचत भी बरकरार रहेगी। तो भाई अब जब भी आपका PPF मैच्योर हो, 12 महीने के अंदर एक्सटेंशन करना बिल्कुल न भूलें।