RBI का बड़ा फैसला! अब ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक को इतने दिन में देना होगा रिफंड RBI Rules

RBI Rules – आजकल हम सब ऑनलाइन पेमेंट, ATM, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसे डिजिटल तरीकों से पैसे भेजते या निकालते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसा तो अकाउंट से कट जाता है, लेकिन न तो सामने वाले को मिलता है और न ही ATM से कैश निकलता है। ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात की होती है कि अब पैसे वापस कब मिलेंगे। इस परेशानी को देखते हुए RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए कुछ पक्के नियम बना दिए हैं, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको समय पर वापस मिल जाए।

क्या है TAT हार्मोनाइजेशन नियम?

RBI ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर निकाला था, जिसमें टर्न अराउंड टाइम यानी TAT को लेकर नियम बनाए गए। इसमें कहा गया कि अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया है और बैंक तय समय में पैसे वापस नहीं करता, तो हर दिन का 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ये जुर्माना खुद-ब-खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा, इसके लिए अलग से कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।

ATM से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से कट गए?

बहुत बार ऐसा होता है कि ATM से पैसा निकालने गए और स्क्रीन पर तो “Transaction Successful” आ गया, लेकिन कैश बाहर नहीं आया। ऐसे केस में बैंक को 5 दिन के अंदर-अंदर पैसे वापस करने होते हैं। अगर बैंक इसमें देर करता है तो हर दिन का ₹100 आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। RBI के इस नियम से अब ऐसे मामलों में लोगों को राहत मिलने लगी है।

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अगर कार्ड से कार्ड में ट्रांसफर फेल हो जाए तो?

मान लो आपने किसी को कार्ड से पैसा ट्रांसफर किया और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन सामने वाले को पैसे नहीं मिले, तो बैंक को अगले दिन तक यानी T+1 दिन में पैसे वापस करने होंगे। T का मतलब है ट्रांजेक्शन वाला दिन। अगर बैंक ये तय समय पर नहीं करता, तो वही ₹100 पर डे वाला जुर्माना लागू हो जाएगा।

UPI, IMPS या PoS से ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो?

आजकल UPI और IMPS का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। किसी को पेमेंट करना हो, बिल भरना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, हर जगह यही मोड चल रहा है। अगर इन तरीकों से ट्रांजेक्शन फेल होता है और पैसा अकाउंट से कट जाता है, तो बैंक को भी T+1 दिन में पैसे लौटाने होंगे। अगर इससे ज़्यादा देर होती है तो वही जुर्माना फिर से चालू हो जाएगा।

हर फेल ट्रांजेक्शन पर नहीं मिलेगा जुर्माना

ध्यान रहे कि हर बार बैंक से जुर्माना नहीं मिलेगा। RBI ने साफ कहा है कि अगर गलती ग्राहक की है तो जुर्माना नहीं लगेगा। जैसे अगर आपने ATM में गलत पिन डाला, या खाते में पैसे कम थे, या फिर खुद ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया, तो बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन अगर गड़बड़ी बैंक की वजह से हुई है जैसे ATM में कैश न होना, सर्वर डाउन होना या तकनीकी दिक्कत, तब जुर्माना लगेगा।

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अगर पैसा वापस नहीं मिला तो क्या करें?

अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है और तय समय के अंदर पैसा वापस नहीं आया है, तो सबसे पहले बैंक से संपर्क करें। बैंक की कस्टमर केयर पर कॉल करें या नज़दीकी ब्रांच में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। ट्रांजेक्शन की तारीख, समय, ट्रांजेक्शन नंबर और रकम की डिटेल अपने पास रखें, ताकि बैंक जल्दी से आपकी शिकायत पर काम कर सके।

अगर बैंक ने आपकी बात नहीं सुनी तो?

अगर आपने बैंक से शिकायत की और कोई हल नहीं निकला, तो अब आपको सीधे RBI की ऑनलाइन शिकायत सेवा का सहारा लेना चाहिए। RBI ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम कहा जाता है। यहां आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और RBI आपकी मदद करेगा।

सावधानी भी जरूरी है

RBI ने चाहे कितने भी नियम बना लिए हों, लेकिन ग्राहक की खुद की सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। अपना पिन, पासवर्ड, और OTP किसी से शेयर न करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी फेक कॉल या SMS पर यकीन न करें। अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटी दिखे, तो तुरंत बैंक को सूचित करें।

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नियम जानो और जागरूक बनो

इन नियमों को जानना जरूरी है क्योंकि अब समय आ गया है जब ग्राहक को भी अपने हक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। RBI ने ये सारे नियम आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाए हैं। अगर आप सजग हैं तो कोई भी बैंक या संस्था आपको परेशान नहीं कर सकती।

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